📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maulik Kansara
अपराध
गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी मानहानि मामले में पत्रकार रवि नायर को जमानत नहीं दी
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🗓 24 सित. 2026, 06:32 AM
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गुजरात हाई कोर्ट ने अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि मुकदमे में पत्रकार रवि नायर की जमानत की याचिका खारिज कर उन्हें हिरासत में रहने का आदेश दिया।
गुजरात हाई कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकार रवि नायर की जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें हिरासत में रहने का आदेश दिया। नायर को अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि मामले में हिरासत में रखा गया है, जिसमें उनका रिपोर्टिंग समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि नायर पर लगाए गए आरोपों की गहन जांच आवश्यक है और मामले के निपटारे तक उनकी हिरासत जारी रहनी चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बड़े कॉरपोरेट संस्थानों पर रिपोर्टिंग की संवेदनशीलता को उजागर करता है, विशेषकर जब मानहानि के दावे हों। नायर की कानूनी टीम संभावित अपील पर विचार कर रही है।
यह आदेश मीडिया निगरानी संगठनों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा पर बल दे रहे हैं।
अभी तक आरोपित मानहानिक सामग्री के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, और मुकदमे की समय-सारणी अभी निर्धारित नहीं हुई है।
सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि नायर पर लगाए गए आरोपों की गहन जांच आवश्यक है और मामले के निपटारे तक उनकी हिरासत जारी रहनी चाहिए।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बड़े कॉरपोरेट संस्थानों पर रिपोर्टिंग की संवेदनशीलता को उजागर करता है, विशेषकर जब मानहानि के दावे हों। नायर की कानूनी टीम संभावित अपील पर विचार कर रही है।
यह आदेश मीडिया निगरानी संगठनों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा पर बल दे रहे हैं।
अभी तक आरोपित मानहानिक सामग्री के बारे में कोई विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, और मुकदमे की समय-सारणी अभी निर्धारित नहीं हुई है।