🔥 ट्रेंडिंग बिहार में ईवी वाहनों पर सब्सिडी दौसा : ड्यूटी के दौरान एएसआई की मौत एपी के कोचों ने कहा, राज्य लगातार शतरं... गुजरात के मुख्यमंत्री ने हिटाचि एनर्जी... भावनगर में चंडीपुरा वायरस से बच्चे की... कांग्रेस ने एचएमटी भूमि दस्तावेज़ पेश...
19 जुल. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
गुजरात उच्च न्यायालय: पिता ने एआईएफएफ को चुनौती दी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Lsdjfhkjsb (talk)
खेल

गुजरात उच्च न्यायालय: पिता ने एआईएफएफ को चुनौती दी

✍️ The Times of India 🗓 18 जुल. 2026, 02:47 PM 👁 6

एक पिता ने गुजरात उच्च न्यायालय में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को चुनौती दी है, यू-14 श्रेणी के लिए आयु पात्रता मानदंड को चुनौती देते हुए। मामले में 2013 में जन्मे एक बच्चे का उल्लेख है जिसे श्रेणी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है।

गुजरात उच्च न्यायालय में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक पिता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) के यू-14 श्रेणी के लिए आयु पात्रता मानदंड को चुनौती दे रहा है। सवाल में बच्चे का जन्म 2013 में हुआ था और एआईएफएफ के नियमों के अनुसार, यू-14 श्रेणी में भाग लेने के लिए वह बहुत बड़ा है। पिता का तर्क है कि यह नियम अनुचित है और वह न्यायालय से न्याय की मांग कर रहा है। यह मामला खेल क्षेत्र में माता-पिता और बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करता है। एआईएफएफ के आयु पात्रता मानदंड न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए हैं, लेकिन इस मामले में, नियम एक बच्चे के खेल में भाग लेने के अवसर को प्रभावित कर रहा है।
📲Get App