📷 चित्र स्रोत: TOI India (via NewsData)
राजनीति
सरकार का कहना: एफसीआरए बिल मौजूदा कानून को बेहतर बनाता है
✍️ TOI India
🗓 30 सित. 2026, 09:39 AM
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सरकार ने कहा कि विदेशी योगदान विनियम अधिनियम में हालिया संशोधन मौजूदा कानूनी ढाँचे को सुदृढ़ करता है।
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने कहा है कि विदेशी योगदान विनियम अधिनियम (एफसीआरए) में हालिया संशोधन मौजूदा कानून को बेहतर बनाता है। एक प्रेस ब्रीफ़िंग में अधिकारियों ने बताया कि ये बदलाव विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए कानून को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं।
वक्ता के अनुसार, इस संशोधन ने पिछले संस्करणों में पहचाने गए अंतरालों को दूर किया है और भारत के नियामक ढाँचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया है। सरकार ने कहा कि संशोधित प्रावधान राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ वैध विदेशी योगदान को भी सुगम बनाएँगे।
विशिष्ट धाराओं या कार्यान्वयन समय‑सारिणी के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई, और बयान में केवल इस बात पर ज़ोर दिया गया कि बिल का समग्र प्रभाव नियामक प्रणाली के लिए सकारात्मक है।
वक्ता के अनुसार, इस संशोधन ने पिछले संस्करणों में पहचाने गए अंतरालों को दूर किया है और भारत के नियामक ढाँचे को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाया है। सरकार ने कहा कि संशोधित प्रावधान राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ-साथ वैध विदेशी योगदान को भी सुगम बनाएँगे।
विशिष्ट धाराओं या कार्यान्वयन समय‑सारिणी के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई, और बयान में केवल इस बात पर ज़ोर दिया गया कि बिल का समग्र प्रभाव नियामक प्रणाली के लिए सकारात्मक है।