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20 अक्टू. 2026•
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गोवा प्रदूषण बोर्ड ने मंडोवी नदी में फीकल कोलिफॉर्म स्तर से जुड़ी हाई कोर्ट में याचिका दायर की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Vyacheslav Argenberg
स्वास्थ्य

गोवा प्रदूषण बोर्ड ने मंडोवी नदी में फीकल कोलिफॉर्म स्तर से जुड़ी हाई कोर्ट में याचिका दायर की

✍️ Hindustan Times 🗓 20 अक्टू. 2026, 02:33 PM 👁 14
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गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि मंडोवी नदी में फीकल कोलिफॉर्म स्तर मानक से अधिक पाए गए हैं।

गोवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (GPCB) ने गोवा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें मंडोवी नदी में फीकल कोलिफॉर्म स्तर राष्ट्रीय मानकों से काफी अधिक होने की सूचना दी गई है। बोर्ड का कहना है कि यह बैक्टीरियल वृद्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और नदी के पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित करती है।

GPCB के अनुसार, पिछले महीने में नदी के विभिन्न बिंदुओं से एकत्रित नमूनों में 100 मिलीलीटर पानी में 1,000 कॉलोनी‑फॉर्मिंग यूनिट्स की अनुमत सीमा से अधिक कोलिफॉर्म पाया गया। यह वृद्धि अनियंत्रित सीवेज निकास और निकटवर्ती बस्तियों से बहते अपशिष्ट जल के कारण मानी जा रही है।

याचिका में बोर्ड ने राज्य सरकार से कड़े अपशिष्ट उपचार उपाय लागू करने, तुरंत सफाई कार्य शुरू करने और नियमित परीक्षण के माध्यम से निगरानी को सख्त करने का निर्देश मांगा है। साथ ही, जल प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जनजागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की गई है।

राज्य अधिकारियों ने अभी तक इस याचिका पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर हाई कोर्ट अगले दो हफ्तों में इस मामले की सुनवाई करने की संभावना है। पर्यावरण संगठनों ने इस कानूनी कदम का स्वागत किया है और जल को साफ़ रखने के लिए त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया है।
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