📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ruupinder
स्थानीय
मोहाली में प्लॉट कब्जा में देरी पर GMADA पर 11.02 लाख रुपये का ब्याज
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 30 अक्टू. 2026, 02:16 AM
👁 19
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को प्लॉट का कब्जा देने में देरी के लिए 11.02 लाख रुपये का ब्याज चुकाना होगा।
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को निर्धारित समय पर आवासीय प्लॉट का कब्जा न देने के कारण 11,02,295 रुपये का ब्याज चुकाने का आदेश दिया गया है। यह दंड मोहाली में भूमि आवंटन देखरेख करने वाले प्राधिकरण द्वारा देरी को अनुबंध उल्लंघन मानते हुए लगाया गया।
ब्याज राशि उस अवधि के लिए गणना की गई है, जब प्लॉट खरीदार को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र में समय पर डिलीवरी के महत्व पर बल दिया गया। इस दंड के अलावा कोई अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी वित्तीय सजा विकास एजेंसियों में जवाबदेही बढ़ाएगी और तेज़ी से विकसित हो रहे मोहाली में घर खरीदारों के हितों की रक्षा करेगी।
ब्याज राशि उस अवधि के लिए गणना की गई है, जब प्लॉट खरीदार को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र में समय पर डिलीवरी के महत्व पर बल दिया गया। इस दंड के अलावा कोई अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी वित्तीय सजा विकास एजेंसियों में जवाबदेही बढ़ाएगी और तेज़ी से विकसित हो रहे मोहाली में घर खरीदारों के हितों की रक्षा करेगी।