📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / ArmouredCyborg
स्थानीय
गमाडा में अवैध कॉलोनियों को नोटिस, शिकंजा लागू
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 03 सित. 2026, 02:18 AM
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गमाडा नगरपालिका ने कई अवैध कॉलोनियों को नोटिस जारी कर नियमितीकरण या ध्वंस की मांग की है।
पंजाब के गमाडा नगर पालिका ने अवैध आवासीय कॉलोनियों पर कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। कई अनधिकृत कॉलोनियों के मालिकों और रहने वालों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें नियमानुसार प्लॉट को वैध बनाना या ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है।
नोटिस नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर और कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में अनुपालन न करने पर पंजाब शहरी नियोजन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अनियंत्रित शहरी विस्तार को रोकने और केवल वैध क्षेत्रों में मूलभूत civic सुविधाएँ प्रदान करने के लिए है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भूमि उपयोग नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
नगर पालिका के आयुक्त ने निवासियों से सहयोग की अपील की और टाउन प्लानिंग विभाग से स्पष्टता प्राप्त करने की सलाह दी, ताकि कानूनी परिणामों से बचा जा सके।
नोटिस नगर पालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर और कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसमें 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में अनुपालन न करने पर पंजाब शहरी नियोजन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अनियंत्रित शहरी विस्तार को रोकने और केवल वैध क्षेत्रों में मूलभूत civic सुविधाएँ प्रदान करने के लिए है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, जिससे भूमि उपयोग नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।
नगर पालिका के आयुक्त ने निवासियों से सहयोग की अपील की और टाउन प्लानिंग विभाग से स्पष्टता प्राप्त करने की सलाह दी, ताकि कानूनी परिणामों से बचा जा सके।