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25 अक्टू. 2026•
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ग्वालियर में दीपावली पर कार्बाइड और पोटाश गन के उपयोग पर लगा प्रतिबंध

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 25 अक्टू. 2026, 11:38 AM 👁 17
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ग्वालियर जिले के कलेक्टर ने दीपावली और अन्य उत्सवों के दौरान खतरनाक विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ग्वालियर जिले में दीपावली एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर कार्बाइड गन, पोटाश गन, बोटल फ्लेशर लैंप सहित अन्य खतरनाक उपकरणों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

इस संशोधित आदेश का उद्देश्य जनहित में उत्सवों के दौरान खतरनाक, हानिकारक तथा ध्वनि और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उपकरणों के उपयोग को प्रभावी ढंग से रोकना और जनसुरक्षा सुनिश्चित करना है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी ने इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम ग्वालियर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा समस्त क्षेत्रीय एसडीएम को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखने और उल्लंघन की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की कठोर हिदायत दी गई है।

प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी अपने स्तर से आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का लक्ष्य इस बार उत्सवों के दौरान किसी भी प्रकार के विस्फोटक या खतरनाक सामग्री के उपयोग को रोककर सुरक्षित वातावरण बनाए रखना है।
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