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25 अक्टू. 2026•
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गुना: कार्बाइड गन के विरुद्ध प्रशासन ने दुकान जप्त कर सील की

✍️ रिपोर्टर: Pranav Gaur 🗓 25 अक्टू. 2026, 11:24 AM 👁 16
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कलेक्टर और पुलिस के निर्देशानुसार गुना के बीनागंज निचले बाजार में चार कार्बाइड गन जब्त कर दुकान सील की गई, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए।

आगामी त्यौहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक गुना श्रीमती हितिका वासल के मार्गदर्शन में कस्बा बीनागंज के निचले बाजार में औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानदार श्री लाल विश्वकर्मा, पिता श्री वंशीलाल विश्वकर्मा, 69 वर्ष, निवासी निचला बाजार, बीनागंज की दुकान से चार कार्बाइड गन जब्त कर दुकान सील की गई।

जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की सीमा में कार्बाइड गन एवं अन्य असुरक्षित उपकरणों के निर्माण, भंडारण, क्रय‑विक्रय, वितरण, प्रदर्शन एवं उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, क्योंकि ऐसे उपकरणों से विस्फोट अथवा अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न होने के कारण जनसुरक्षा, स्वास्थ्य एवं लोकव्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।

प्रशासन एवं पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित उपकरणों के निर्माण, भंडारण, क्रय‑विक्रय, वितरण अथवा उपयोग की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान एसडीएम चांचौड़ा श्री अमित सोनी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं चौकी प्रभारी बीनागंज उपस्थित रहे।
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