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02 अक्टू. 2026•
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टेक्नोलॉजी

गाजियाबाद में 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नियम लागू: एप से होगी बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों की पहचान

✍️ रिपोर्टर: Shubham Kumar 🗓 02 अक्टू. 2026, 01:44 AM 👁 14
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गाजियाबाद में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इस नियम को लागू करने के लिए एक विशेष एप का इस्तेमाल किया जाएगा।

गाजियाबाद में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रशासन ने 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' (बिना पीयूसीसी, बिना ईंधन) का नियम लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत, जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह कदम शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, पेट्रोल पंपों पर एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा। यह एप उन वाहनों की पहचान करेगा जिनके पास पीयूसीसी नहीं है। इसके माध्यम से, पंप मालिक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि वे केवल उन्हीं वाहनों में ईंधन भरें जो प्रदूषण मानकों का पालन कर रहे हैं। यह तकनीक वाहनों के पीयूसीसी की स्थिति को तुरंत सत्यापित करने में मदद करेगी।

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से आग्रह किया है कि वे अपने वाहनों का पीयूसीसी बनवा लें और उसे अद्यतन रखें। यह न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि शहर के पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सहायक होगा। इस नियम के उल्लंघन पर संबंधित पेट्रोल पंपों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
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