📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bodhisattwa
अपराध
टोंक में प्रेमिका की हत्या के मामले में प्रेमी सहित परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 01 अक्टू. 2026, 02:01 PM
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राजस्थान के टोंक में विशेष एससी/एसटी अदालत ने शादी के दबाव में प्रेमिका की हत्या के मामले में प्रेमी सहित परिवार के चार सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
राजस्थान के टोंक में विशेष एससी/एसटी अदालत ने एक हाई‑प्रोफ़ाइल हत्या मामले में अपना फ़ैसला सुनाया, जो स्थानीय समुदाय को हिला कर रख दिया था। अदालत ने पाया कि पीड़िता, एक युवा महिला, को उसके परिवार द्वारा शादी के दबाव में उसकी इच्छा के विरुद्ध मार दिया गया था।
जांच में पता चला कि यह अपराध पीड़िता के अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था। एक ही घराने के चार लोग, जिनमें प्रेमी भी शामिल है, को इरादतन हत्या का आरोप लगा।
इन चार आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जिससे न्यायालय का लिंग‑आधारित हिंसा और सम्मान‑संबंधी अपराधों के प्रति कड़ा रुख स्पष्ट होता है।
यह निर्णय क्षेत्र में समान अपराधों को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
जांच में पता चला कि यह अपराध पीड़िता के अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया गया था। एक ही घराने के चार लोग, जिनमें प्रेमी भी शामिल है, को इरादतन हत्या का आरोप लगा।
इन चार आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई, जिससे न्यायालय का लिंग‑आधारित हिंसा और सम्मान‑संबंधी अपराधों के प्रति कड़ा रुख स्पष्ट होता है।
यह निर्णय क्षेत्र में समान अपराधों को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।