📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Biswarup Ganguly
अपराध
मोहाली में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सब‑पोस्टमास्टर को 18 महीने की सजा
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 17 सित. 2026, 01:02 AM
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मोहाली के पूर्व सब‑पोस्टमास्टर को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
मोहाली के न्यायालय ने एक पूर्व सब‑पोस्टमास्टर को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी ठहराते हुए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला उस परीक्षण के बाद आया जिसमें पोस्ट ऑफिस के प्रबंधन में रहने वाले अधिकारी द्वारा किए गए संदिग्ध वित्तीय लेन‑देनों की जांच की गई थी।
ईडी ने पहले इस अधिकारी पर पोस्टल बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अवैध धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर संदिग्ध जमा‑निकासी को प्रोसेस किया, जो बाद में गैरकानूनी स्रोतों से जुड़ा पाया गया।
सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज़ी साक्ष्य और गवाहियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को स्थापित किया। रक्षा पक्ष ने आरोपी के पूर्व सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर दया की अपील की, परंतु न्यायालय ने दोष सिद्ध कर जेल की सजा लागू की।
यह फैसला सरकारी संस्थानों में वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए एजेंसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोषी को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।
ईडी ने पहले इस अधिकारी पर पोस्टल बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अवैध धन के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने का आरोप लगाया था। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर संदिग्ध जमा‑निकासी को प्रोसेस किया, जो बाद में गैरकानूनी स्रोतों से जुड़ा पाया गया।
सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज़ी साक्ष्य और गवाहियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को स्थापित किया। रक्षा पक्ष ने आरोपी के पूर्व सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर दया की अपील की, परंतु न्यायालय ने दोष सिद्ध कर जेल की सजा लागू की।
यह फैसला सरकारी संस्थानों में वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए एजेंसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोषी को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।