📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Information and Broadcasting
अपराध
पूर्व सब‑पोस्टमास्टर संजीव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में डेढ़ साल की सजा
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 16 सित. 2026, 02:46 PM
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मोहाली में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व सब‑पोस्टमास्टर संजीव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 18 महीने की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना सुनाया, जबकि वह चार साल की सजा काट रहे हैं।
मोहाली स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व सब‑पोस्टमास्टर संजीव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दंड सुनाया। उन्हें डेढ़ साल की जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।
डिजी नकोदार कार्यालय में पूर्व सब‑पोस्टमास्टर रहे कुमार पहले से ही चार साल की सजा काट रहे हैं। नई सजा उनके मौजूदा कारावास के साथ चलती रहेगी।
यह फैसला वित्तीय अपराधों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सख्त रुख को दर्शाता है। सुनवाई के दौरान अदालत या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की गई।
डिजी नकोदार कार्यालय में पूर्व सब‑पोस्टमास्टर रहे कुमार पहले से ही चार साल की सजा काट रहे हैं। नई सजा उनके मौजूदा कारावास के साथ चलती रहेगी।
यह फैसला वित्तीय अपराधों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सख्त रुख को दर्शाता है। सुनवाई के दौरान अदालत या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की गई।