📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Maine Supreme Judicial Court
अपराध
लुधियाना के पूर्व विधायक बैंस को मानहानि मामले में एक साल की सजा
✍️ Amar Ujala · Patiala
🗓 19 अक्टू. 2026, 10:15 PM
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चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता ने पूर्व आत्मनगर विधायक बैंस को मानहानि के लिए एक साल की जेल की सजा सुनाई।
चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट एकता सहोता ने लुधियाना जिले की अदालत में पूर्व विधायक बैंस को मानहानि के आरोप में एक साल की जेल की सजा सुनाई।
आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस पर ऐसे बयान देने का आरोप था जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। न्यायालय ने इस बात को गंभीर मानते हुए कैद की सजा निर्धारित की।
सजा के साथ कोई अतिरिक्त जुर्माना या दंड का उल्लेख नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि के मामलों में एक साल की सजा भारतीय न्याय प्रणाली की कड़ी रुख को दर्शाती है।
यह फैसला पंजाब में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे गलत या बिनाआधार के बयान देने पर कड़ी सज़ा का संदेश जाता है।
अभी तक इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दर्ज नहीं हुई है और पूर्व विधायक को अदालत के निर्देशानुसार अपनी सजा का पालन करना होगा।
आत्मनगर सीट से विधायक रहे बैंस पर ऐसे बयान देने का आरोप था जिससे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा। न्यायालय ने इस बात को गंभीर मानते हुए कैद की सजा निर्धारित की।
सजा के साथ कोई अतिरिक्त जुर्माना या दंड का उल्लेख नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि के मामलों में एक साल की सजा भारतीय न्याय प्रणाली की कड़ी रुख को दर्शाती है।
यह फैसला पंजाब में समान मामलों के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है, जिससे गलत या बिनाआधार के बयान देने पर कड़ी सज़ा का संदेश जाता है।
अभी तक इस फैसले के खिलाफ कोई अपील दर्ज नहीं हुई है और पूर्व विधायक को अदालत के निर्देशानुसार अपनी सजा का पालन करना होगा।