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जबलपुर के पूर्व जिला न्यायाधीश ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी, 16 नवंबर को सुनवाई
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
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जबलपुर के पूर्व जिला न्यायाधीश ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती दी, 16 नवंबर को सुनवाई

✍️ Amar Ujala · Jabalpur 🗓 16 अक्टू. 2026, 11:31 AM 👁 27
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आठ साल पहले अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए पूर्व जिला न्यायाधीश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले नियम बदलने का आरोप लगाया है। सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित हुई है।

जबलपुर हाईकोर्ट में एक पूर्व जिला न्यायाधीश द्वारा दायर याचिका पर 16 नवंबर को सुनवाई होगी, जिसमें वह आठ साल पहले अनिवार्य सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायाधीश का कहना है कि उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले सेवा नियमों में बदलाव किया गया, जिससे उनका पदच्युत होना वैध बना दिया गया।

याचिका में उन्होंने इस बदलाव को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है और सेवानिवृत्ति आदेश को निरस्त करने तथा उचित राहत की मांग की है। अदालत ने दोनों पक्षों को साक्ष्य और कानूनी मिसालें प्रस्तुत करने के लिए तिथि निर्धारित की है।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला राज्य भर में न्यायालयों की सेवानिवृत्ति नीतियों पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है, जिससे नियमों में संशोधन और उनका लागू होना पुनः जांचा जा सकता है।
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