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06 नव. 2026•
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लुधियाना में पराली जलाने पर 5 एफआईआर, 25,000 रुपये जुर्माना वसूला: डीसी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Satdeep Gill
कृषि

लुधियाना में पराली जलाने पर 5 एफआईआर, 25,000 रुपये जुर्माना वसूला: डीसी

✍️ Amar Ujala · Ludhiana 🗓 06 नव. 2026, 10:16 PM 👁 15
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लुधियाना के डीसी ने बताया कि पराली जलाने पर 5 एफआईआर दर्ज कर 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

लुधियाना के उपमहाप्रबंधक (डीसी) ने बताया कि पराली जलाने के आरोप में पाँच आपराधिक रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। यह कार्रवाई गेहूँ की कटाई के बाद किए गए निरीक्षणों के बाद की गई।
संबंधित व्यक्तियों से कुल 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जो पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के तहत अनधिकृत जलाने पर लगाया जाता है। जुर्माना जिला राजस्व कार्यालय में जमा किया गया।
पराली जलाना पंजाब में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है, जिससे सर्दियों के महीनों में धुंध और धुएँ की समस्या बढ़ती है। इस कदम से राज्य सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का इरादा जताया है।
डीसी ने किसानों से वैकल्पिक उपाय अपनाने का आग्रह किया, जैसे फसल अवशेष को खेत में ही मिलाना, मशीन‑सहायता से हटाना या बायो‑ऊर्जा इकाइयों को बेचना, और बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आगे भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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