📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rambilassingh
अपराध
धौलपुर के 12 साल पुराने फायरिंग केस में पांच दोषियों को आजीवन कारावास
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 29 अक्टू. 2026, 08:45 PM
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राजस्थान के धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय ने 2014 में रिखब चंद जैन और उनके बेटे पर किए गए फायरिंग और मारपीट के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹10,000 जुर्माना सुनाया।
धौलपुर जिले के डकैती‑प्रभावित क्षेत्र के विशेष न्यायालय ने 12 साल पुराने फायरिंग और मारपीट केस में फैसला सुनाया। पाँच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।\n\nयह घटना 2014 में राजाखेड़ा गांव में हुई थी, जहाँ रिखब चंद जैन और उनके बेटे पर गोलीबारी और मारपीट की गई थी। केस कई वर्षों तक लंबित रहा, पर अब न्यायालय ने अंतिम फैसला दिया।\n\nन्यायालय का यह आदेश क्षेत्र में हिंसक अपराधों के निपटारे में न्यायिक तत्परता को दर्शाता है। आजीवन कारावास की सजा अपराध की गंभीरता को प्रतिबिंबित करती है, जबकि जुर्माना अतिरिक्त दंड के रूप में निर्धारित किया गया है।\n\nकानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सजा ग्रामीण राजस्थान में समान प्रकार के हिंसक कृत्यों को रोकने में सहायक हो सकती है।