📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kristoferb (talk)
स्वास्थ्य
एफडीए ने पुणे में सिप्ला की सीएफए दवा बिक्री लाइसेंस रद्द की
✍️ The Indian Express
🗓 29 अग. 2026, 03:37 AM
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भारत के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सिप्ला को पुणे में सीएफए दवा बेचने का लाइसेंस रद्द कर दिया, नियामक कारणों को बताया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने बताया कि पुणे में सिप्ला को सीएफए दवा बेचने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नियामक निकाय ने कहा कि यह निर्णय अनुपालन की समीक्षा के बाद लिया गया है।
अब सिप्ला को पुणे के बाजार में इस दवा का वितरण रोकना पड़ेगा, जब तक कि नई मंजूरी नहीं मिलती। इस कदम से उन फार्मेसियों और अस्पतालों पर असर पड़ेगा जो इस दवा को सिप्ला से प्राप्त करते हैं।
कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, पर सूत्रों के अनुसार सिप्ला एफडीए की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले कदमों का मूल्यांकन कर रही है। यह कार्रवाई भारत में फार्मास्यूटिकल लाइसेंसों की कड़ी निगरानी को दर्शाती है।
लाइसेंस रद्द होना यह याद दिलाता है कि दवा निर्माताओं को सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, विशेषकर उच्च मांग वाले चिकित्सीय क्षेत्रों में।
अब सिप्ला को पुणे के बाजार में इस दवा का वितरण रोकना पड़ेगा, जब तक कि नई मंजूरी नहीं मिलती। इस कदम से उन फार्मेसियों और अस्पतालों पर असर पड़ेगा जो इस दवा को सिप्ला से प्राप्त करते हैं।
कंपनी ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है, पर सूत्रों के अनुसार सिप्ला एफडीए की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले कदमों का मूल्यांकन कर रही है। यह कार्रवाई भारत में फार्मास्यूटिकल लाइसेंसों की कड़ी निगरानी को दर्शाती है।
लाइसेंस रद्द होना यह याद दिलाता है कि दवा निर्माताओं को सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है, विशेषकर उच्च मांग वाले चिकित्सीय क्षेत्रों में।