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एटा प्रशासन ने दीपावली पटाखा बिक्री हेतु 40 दुकानों के लिए लॉटरी तय की
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एटा में दीपावली के दौरान पटाखा बिक्री के लिए 40 अस्थायी दुकानों का आवंटन 4 नवंबर को लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
एटा प्रशासन ने दीपावली के दौरान पटाखा बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। 1 से 3 नवंबर तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एसडीएम कार्यालय अलीगंज में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 500 रुपये है।
तहसील अलीगंज के डीएवी इंटर कॉलेज परिसर को पटाखा बिक्री के लिए क्लस्टर के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित 40 दुकानों के अलावा अधिकतम 50 दुकानों की अनुमति तय की गई है।
4 नवंबर को दोपहर 12 बजे तहसील सभागार में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। अस्थायी लाइसेंस 6 से 9 नवंबर तक मान्य रहेगा।
सुरक्षा नियमों के तहत प्रत्येक दुकान पर दो अग्निशमन यंत्र, दो बाल्टी पानी और दो बाल्टी बालू रखना अनिवार्य है। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी और टिन शेड एवं अग्निरोधी सामग्री से ही दुकानें बनानी होंगी। उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
तहसील अलीगंज के डीएवी इंटर कॉलेज परिसर को पटाखा बिक्री के लिए क्लस्टर के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रस्तावित 40 दुकानों के अलावा अधिकतम 50 दुकानों की अनुमति तय की गई है।
4 नवंबर को दोपहर 12 बजे तहसील सभागार में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। अस्थायी लाइसेंस 6 से 9 नवंबर तक मान्य रहेगा।
सुरक्षा नियमों के तहत प्रत्येक दुकान पर दो अग्निशमन यंत्र, दो बाल्टी पानी और दो बाल्टी बालू रखना अनिवार्य है। दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी होगी और टिन शेड एवं अग्निरोधी सामग्री से ही दुकानें बनानी होंगी। उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।