अपराध
एटा में चोरी के इनवर्टर और गोल्ड लोन रसीद के साथ आरोपी गिरफ्तार
एटा के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी की घटनाओं में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का इनवर्टर और पूर्व में चोरी किए गए जेवरात से लिया गया गोल्ड लोन की रसीद बरामद हुई है।
एटा के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने चोरी की घटनाओं के मामले में प्रदीप उर्फ संदीप पुत्र कोमल सिंह, निवासी शादीपुर कमरुआ, थाना गंगीरी, जनपद अलीगढ़ (उम्र 32 वर्ष) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, जनसहयोग के माध्यम से गिरफ्तार किए गए इस आरोपी के कब्जे से चोरी का एक इनवर्टर बरामद किया गया है। इसके अलावा, तलाशी के दौरान पूर्व में चोरी किए गए जेवरात को गिरवी रखकर लिए गए गोल्ड लोन की रसीद भी पुलिस को मिली है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा डॉ. इलामारन जी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्वेताभ पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और उसके खिलाफ थाना कोतवाली देहात में पहले भी चोरी के जेवरात से संबंधित मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूर्व में चोरी किए गए जेवरात को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया था, जिसकी रसीद तलाशी के दौरान बरामद हुई। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 448/2026, धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया है। वहीं, चोरी किए गए जेवरात के संबंध में आरोपी के खिलाफ पूर्व में अपराध संख्या 375/2026, धारा 305ए/331(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा डॉ. इलामारन जी के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक एटा श्वेताभ पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना कोतवाली देहात पुलिस को यह सफलता मिली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चोरी की घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और उसके खिलाफ थाना कोतवाली देहात में पहले भी चोरी के जेवरात से संबंधित मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूर्व में चोरी किए गए जेवरात को गिरवी रखकर गोल्ड लोन लिया था, जिसकी रसीद तलाशी के दौरान बरामद हुई। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध संख्या 448/2026, धारा 305ए/331(4)/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग दर्ज किया है। वहीं, चोरी किए गए जेवरात के संबंध में आरोपी के खिलाफ पूर्व में अपराध संख्या 375/2026, धारा 305ए/331(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज है।