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26 जुल. 2026
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कर्मचारी मुआवजा अधिनियम: दुर्घटना तिथि से ब्याज देय
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / The White House from Washington, DC
नौकरी

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम: दुर्घटना तिथि से ब्याज देय

✍️ Live Law 🗓 26 जुल. 2026, 03:32 AM 👁 4

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम दुर्घटना की तिथि से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है। मुआवजे का भुगतान न होने पर विधवा को जुर्माना मिलेगा।

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत दुर्घटना की तिथि से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कार्यस्थल दुर्घटनाओं में घायल या मारे गए कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करता है। यह अधिनियम कर्मचारी या उनके आश्रितों को रोजगार के कारण चोट या मृत्यु की स्थिति में मुआवजा प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। मुआवजे का भुगतान न होने पर जुर्माने का प्रावधान नियोक्ताओं के लिए जिम्मेदारी का एक पहलू जोड़ता है।
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