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05 नव. 2026•
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ईसी ने विपक्ष के SIR आरोपों को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में 15‑बिंदु प्रतिवादी अफ़िडेविट दायर
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Chongkian
राजनीति

ईसी ने विपक्ष के SIR आरोपों को खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में 15‑बिंदु प्रतिवादी अफ़िडेविट दायर

✍️ The Times of India 🗓 27 अक्टू. 2026, 08:04 AM 👁 55
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ईसी ने विपक्ष के SIR संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में 15‑बिंदु वाला प्रतिवादी अफ़िडेविट दायर किया।

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने सेवा इंटेग्रिटी रिपोर्ट (SIR) विवाद से जुड़े विपक्षी पार्टियों के आरोपों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर दस्तावेज़ में आयोग ने 15‑बिंदु वाला प्रतिवादी अफ़िडेविट प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपों को खंडित किया गया और अपनी प्रक्रियात्मक अनुपालनता बताई गई है।

विपक्ष ने यह दावा किया था कि ईसी ने SIR मामले में प्रक्रिया संबंधी चूक और पक्षपात किया है। आयोग का उत्तर यह है कि सभी कार्य मौजूदा चुनाव कानूनों के दायरे में किए गए और कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अब प्रतिवादी अफ़िडेविट और विपक्ष के याचिका दोनों की समीक्षा करेगा, इससे पहले कि किसी अतिरिक्त हस्तक्षेप का निर्णय ले। यह मामला आयोग की चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर चल रहे विवाद को उजागर करता है।

यह दायर करना एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल इस विवाद पर नज़र रख रहे हैं, जबकि ईसी ने पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, और अदालत की सुनवाई के परिणामों के अनुसार आगे की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
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