📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Marco Hazard
अपराध
ईकेएच के हथियार मालिकों को 20 सितंबर तक लाइसेंस नवीनीकरण करना होगा
✍️ The Meghalayan Express
🗓 25 अग. 2026, 11:36 PM
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ईकेएच ने 20 सितंबर तक समाप्त लाइसेंस वाले हथियार मालिकों को नवीनीकरण करने का निर्देश दिया है।
ईकेएच ने सभी ऐसे हथियार लाइसेंसधारकों को नोटिस जारी किया है जिनका परमिट समाप्त हो चुका है, जिससे उन्हें 20 सितंबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य है, जैसा कि मेघालयन एक्सप्रेस ने बताया। यह समय सीमा पूरे क्षेत्र में समान रूप से लागू होगी और लाइसेंसधारकों को निवास प्रमाण और हालिया फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज़ निर्धारित लाइसेंसिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अनुपालन न करने पर लाइसेंस निलंबित हो सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल वैध रूप से जांचे गए व्यक्तियों के पास ही हथियार रहें, और वे मालिकों से अनुरोध कर रहे हैं कि अधिक आवेदन की संभावना को देखते हुए देर से न जमा करें।