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16 अग. 2026
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ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के डीईओ से 16 फरवरी तक SIR दस्तावेज़ों की समीक्षा का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Post of India
राजनीति

ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के डीईओ से 16 फरवरी तक SIR दस्तावेज़ों की समीक्षा का आदेश दिया

✍️ newsonair.gov.in 🗓 15 अग. 2026, 07:17 AM 👁 7
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इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों को नागरिकों द्वारा प्रस्तुत राज्य कार्यान्वयन रिपोर्ट से संबंधित दस्तावेज़ों की समीक्षा करने का निर्देश दिया, जिसकी समय सीमा 16 फरवरी है।

इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल के जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश दिया है कि वे नागरिकों द्वारा चुनावी पंजीकरण के राज्य कार्यान्वयन रिपोर्ट (एसआईआर) से संबंधित दस्‍तावेज़ों की जाँच करें। यह निर्देश सोमवार को जारी किया गया और 16 फरवरी तक समीक्षा प्रक्रिया की कड़ी समय सीमा तय की गई है।

एसआईआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो राज्य द्वारा चुनावी पंजीकरण को अद्यतन और सटीक रखने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देता है। नागरिक इन दस्‍तावेज़ों को चुनौती देने या सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, और अब डीईओ को इन दस्‍तावेज़ों की पूरी तरह जाँच करनी अनिवार्य है।

इस नए निर्देश के तहत, डीईओ को अपनी जाँच पूरी करके 16 फरवरी तक ईसीआई को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आयोग ने चुनावी पंजीकरण की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए समय पर जाँच के महत्व पर बल दिया है।

यह कदम ईसीआई के चुनावी प्रशासन को सुदृढ़ करने और मतदाता सूचियों में त्रुटियों के बारे में उठी चिंताओं को दूर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। समय सीमा का पालन न करने पर पंजीकरण की अंतिम रूपरेखा में देरी हो सकती है।
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