📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Mritunjaysingh34
अपराध
द्वारका कोर्ट ने चलती बस में नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट के दोनों आरोपी बरी
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 08 जुल. 2026, 08:32 PM
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द्वारका कोर्ट ने चलती बस में एक यात्री को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार दो व्यक्तियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए अपर्याप्त सबूत पाए।
द्वारका कोर्ट ने एक चलती बस में लूटपाट की घटना के संबंध में दो व्यक्तियों के खिलाफ मामले में बरी करने का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने लूटपाट करने से पहले पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की। अंततः, अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपियों को उचित संदेह से परे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, न्यायाधीश ने दोनों व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया।
इस मामले में शहर में एक बस में यात्रा कर रहे यात्री को नशीला पदार्थ देकर लूटने के आरोप शामिल थे। बरी होने का मतलब है कि अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की। अंततः, अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आरोपियों को उचित संदेह से परे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप, न्यायाधीश ने दोनों व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया।
इस मामले में शहर में एक बस में यात्रा कर रहे यात्री को नशीला पदार्थ देकर लूटने के आरोप शामिल थे। बरी होने का मतलब है कि अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है।