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05 नव. 2026•
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दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धरने के नए नियम जारी किए
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Govt. of India
राजनीति

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धरने के नए नियम जारी किए

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 07 अक्टू. 2026, 05:45 PM 👁 322
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दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत धरने के लिए अनुमति अवधि और मान्य स्थलों को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धरने के संचालन से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

इन दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी समूह को धरना लगाने से कुछ दिन पहले पुलिस से लिखित अनुमति लेनी होगी। इस नोटिस में धरने का उद्देश्य, अनुमानित उपस्थिति और प्रस्तावित स्थल का उल्लेख अनिवार्य है।

पुलिस ने राजधानी के भीतर कुछ विशेष स्थानों को धरने के मान्य स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और ट्रैफ़िक पर असर को न्यूनतम रखा जा सके। आयोजकों को इन निर्धारित क्षेत्रों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।

प्राधिकरण का कहना है कि ये कदम अनियोजित भीड़भाड़ को रोकते हुए नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
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