📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Govt. of India
अपराध
दिल्ली पुलिस ने कहा उमर खालिद, शरजील इमाम दंगे के मास्टरमाइंड, हिरासत को समर्थन
✍️ The Indian Express
🗓 27 अग. 2026, 05:03 AM
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दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया कि उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य योजनाकार हैं और उनकी हिरासत उचित है।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उमर खालिद और शरजील इमाम के जमानत आवेदन का विरोध किया। अपनी लिखित दलील में पुलिस ने दोनों को सितंबर 2020 में हुए बड़े पैमाने पर दंगे के मुख्य योजनाकार बताया।
पुलिस का कहना है कि एक समन्वित साजिश के सबूत मौजूद हैं, जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिक संघर्ष को भड़काना था, और आरोपी अभी भी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, उन्होंने कहा कि उन्नीसवां आपराधिक कार्य (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी हिरासत वैध और आवश्यक है।
अदालत अब पुलिस की इस औचित्य को जमानत की दलीलों के साथ सुनेंगी। यह मामला 2020 के दंगों की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें कई गिरफ़्तारी और साजिश, बगावत और अवैध सभा के आरोप शामिल हैं।
यदि अदालत पुलिस के तर्क को स्वीकार करती है, तो खालिद और इमाम को परीक्षण तक हिरासत में रखा जाएगा, जिससे देश भर में समान उच्च‑प्रोफ़ाइल विरोधी मामलों के निपटारे पर असर पड़ सकता है।
पुलिस का कहना है कि एक समन्वित साजिश के सबूत मौजूद हैं, जिसका उद्देश्य साम्प्रदायिक संघर्ष को भड़काना था, और आरोपी अभी भी सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए, उन्होंने कहा कि उन्नीसवां आपराधिक कार्य (रोकथाम) अधिनियम के तहत उनकी हिरासत वैध और आवश्यक है।
अदालत अब पुलिस की इस औचित्य को जमानत की दलीलों के साथ सुनेंगी। यह मामला 2020 के दंगों की व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें कई गिरफ़्तारी और साजिश, बगावत और अवैध सभा के आरोप शामिल हैं।
यदि अदालत पुलिस के तर्क को स्वीकार करती है, तो खालिद और इमाम को परीक्षण तक हिरासत में रखा जाएगा, जिससे देश भर में समान उच्च‑प्रोफ़ाइल विरोधी मामलों के निपटारे पर असर पड़ सकता है।