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प्रदूषण पर लगाम: दिल्ली में 1 जुलाई से बिना PUC के वाहन चलेंगे तो लगेगा जुर्माना
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ministry of Science and Technology
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प्रदूषण पर लगाम: दिल्ली में 1 जुलाई से बिना PUC के वाहन चलेंगे तो लगेगा जुर्माना

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 01 जुल. 2026, 07:32 PM 👁 56
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दिल्ली सरकार ने सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी मास्टर प्लान अधिसूचित किया है, जिसके तहत 1 जुलाई से शहर में चलने वाले सभी वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

दिल्ली सरकार ने शहर के गंभीर सर्दियों के प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक स्थायी मास्टर प्लान को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। यह व्यापक योजना, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी, यह अनिवार्य करती है कि दिल्ली के भीतर चलने वाले सभी वाहनों के पास एक वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

यह नया नियम सर्दियों के महत्वपूर्ण महीनों के दौरान वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैध PUC प्रमाण पत्र के बिना चलने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा, हालांकि विशिष्ट जुर्माने की राशि विस्तृत योजना में बताई गई है।

इस मास्टर प्लान का कार्यान्वयन वाहनों के उत्सर्जन के प्रति एक सख्त दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। सरकार को उम्मीद है कि यह उपाय वाहन मालिकों को अपने वाहनों के उत्सर्जन मानकों को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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