🔥 ट्रेंडिंग हनुमानगढ़: निर्दलीय विधायक गणेशराज बंस... अरुणाचल छात्र संघ ने सरकार के आश्वासन... अरुणाचल जलविद्युत परियोजना को पर्यावरण... পাঁচগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০৭তম বিদ্যা... असम में दो अरुणाचल पुरुषों को छह मस्क... जेके उपमुख्यमंत्री ने भाजपा की मांग को...
27 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
टेलीग्राम पर अस्थायी बैन पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
टेक्नोलॉजी

टेलीग्राम पर अस्थायी बैन पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला

✍️ Aaj Tak 🗓 19 जून 2026, 10:32 AM 👁 42
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाई कोर्ट आज RE-NEET परीक्षा के संबंध में सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा।

दिल्ली हाई कोर्ट आज मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के संबंध में अपना फैसला सुनाएगा। यह प्रतिबंध सरकार द्वारा RE-NEET परीक्षा के संदर्भ में लागू किया गया था।

टेलीग्राम ने इस अस्थायी निलंबन को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इस फैसले पर लाखों छात्रों और उनके माता-पिता की निगाहें टिकी हुई हैं, जो इस प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं।

इस कानूनी लड़ाई का परिणाम परीक्षा की सुरक्षा के संबंध में टेलीग्राम के संचालन के भविष्य को निर्धारित करेगा।
📲Get App