📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
मनोरंजन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जंह्वी कपूर पर अपमानजनक सामग्री हटाने का आदेश दिया
✍️ Live Law
🗓 12 अग. 2026, 08:38 AM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जंह्वी कपूर पर अपमानजनक और अश्लील ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश देने का निर्णय लिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री जंह्वी कपूर पर अपमानजनक और अश्लील ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय कपूर के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर याचिका के बाद आया, जिसमें कहा गया कि यह सामग्री अभिनेत्री के निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करती है।
याचिका में यह भी बताया गया कि यह सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित हुई थी और इससे कपूर और उनके परिवार को काफी मानसिक तनाव हुआ। न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अपना निर्णय लिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित ऑनलाइन बदनामी मामलों में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट कर सकता है। न्यायालय ने प्लेटफार्मों को 48 घंटे के भीतर उल्लिखित सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।
कपूर की टीम ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी तथा आगे के उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। न्यायालय अनुपालन की निगरानी करेगा और यदि सामग्री समय पर हटाई नहीं गई तो दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
याचिका में यह भी बताया गया कि यह सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित हुई थी और इससे कपूर और उनके परिवार को काफी मानसिक तनाव हुआ। न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए अपना निर्णय लिया।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सार्वजनिक व्यक्तियों से संबंधित ऑनलाइन बदनामी मामलों में न्यायालय की भूमिका को स्पष्ट कर सकता है। न्यायालय ने प्लेटफार्मों को 48 घंटे के भीतर उल्लिखित सामग्री हटाने का निर्देश दिया है।
कपूर की टीम ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी तथा आगे के उत्पीड़न को रोका जा सकेगा। न्यायालय अनुपालन की निगरानी करेगा और यदि सामग्री समय पर हटाई नहीं गई तो दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।