📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
अपराध
दिल्ली हाई कोर्ट ने हिट‑एंड‑रन पीड़ितों को मुआवजा आदेश दिया, पुष्पा को मिली आशा
✍️ ThePrint
🗓 15 अक्टू. 2026, 07:37 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में हुए हिट‑एंड‑रन में पति खोने वाली पुष्पा सहित पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हिट‑एंड‑रन मामलों में पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में विशेष रूप से 2017 में हुए सड़क दुर्घटना में पति खोने वाली पुष्पा का मामला उल्लेखित है, जो कई वर्षों से आर्थिक राहत की प्रतीक्षा कर रही थीं।
पुष्पा का मामला कई ऐसे परिवारों की निराशा को दर्शाता है, जिन्हें दुर्घटना के बाद समर्थन नहीं मिला। कोर्ट ने जिम्मेदार पक्षों या बीमा कंपनियों को बकाया भुगतान तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय देश भर में समान दावों के त्वरित निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित करेगा, जिससे प्रभावित परिवारों को कुछ हद तक राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन में जवाबदेही बढ़ेगी।
पुष्पा का मामला कई ऐसे परिवारों की निराशा को दर्शाता है, जिन्हें दुर्घटना के बाद समर्थन नहीं मिला। कोर्ट ने जिम्मेदार पक्षों या बीमा कंपनियों को बकाया भुगतान तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय देश भर में समान दावों के त्वरित निपटारे के लिए एक मिसाल स्थापित करेगा, जिससे प्रभावित परिवारों को कुछ हद तक राहत मिलेगी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन में जवाबदेही बढ़ेगी।