📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
बिज़नेस
दिल्ली हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र FDA के अभिनेताओं पर नोटिस के खिलाफ वैमल इलाइची फर्म का अपील खारिज किया
✍️ Mid-Day
🗓 15 सित. 2026, 10:16 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने वैमल इलाइची द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अभिनेताओं को जारी नोटिसों को चुनौती दी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में वैमल इलाइची, एक मसाला निर्माता, द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जो महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा अभिनेताओं को जारी नोटिसों के खिलाफ थी। अदालत ने पाया कि कंपनी ने FDA के निर्देशों को पलटने के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिया है।
वाइमल इलाइची ने तर्क दिया कि अभिनेताओं को जारी नोटिस, जो उन्हें कुछ प्रचार गतिविधियों को रोकने के लिए कह रहे थे, मनमाने थे और उनके वाणिज्यिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे। कंपनी का दावा था कि FDA ने अपनी नियामक सीमा से अधिक कार्य किया है।
महाराष्ट्र FDA ने अभिनेताओं द्वारा कंपनी के मसाला उत्पादों के सार्वजनिक प्रचार में उपयोग के संबंध में चिंताओं के कारण नोटिस जारी किए, यह कहते हुए कि इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की सुरक्षा प्रोफ़ाइल के बारे में गुमराह किया जा सकता है। एजेंसी ने कहा कि प्रचार दावे सुरक्षा मानकों को पूरा करना चाहिए।
अदालत के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि FDA के नियामक अधिकारों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रचार दावे सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। अदालत ने पाया कि वैमल इलाइची के पास नोटिसों को चुनौती देने का कोई वैधानिक आधार नहीं है, जिससे एजेंसी की प्राधिकरण की पुष्टि हुई।
वाइमल इलाइची ने तर्क दिया कि अभिनेताओं को जारी नोटिस, जो उन्हें कुछ प्रचार गतिविधियों को रोकने के लिए कह रहे थे, मनमाने थे और उनके वाणिज्यिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे। कंपनी का दावा था कि FDA ने अपनी नियामक सीमा से अधिक कार्य किया है।
महाराष्ट्र FDA ने अभिनेताओं द्वारा कंपनी के मसाला उत्पादों के सार्वजनिक प्रचार में उपयोग के संबंध में चिंताओं के कारण नोटिस जारी किए, यह कहते हुए कि इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की सुरक्षा प्रोफ़ाइल के बारे में गुमराह किया जा सकता है। एजेंसी ने कहा कि प्रचार दावे सुरक्षा मानकों को पूरा करना चाहिए।
अदालत के निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि FDA के नियामक अधिकारों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि प्रचार दावे सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। अदालत ने पाया कि वैमल इलाइची के पास नोटिसों को चुनौती देने का कोई वैधानिक आधार नहीं है, जिससे एजेंसी की प्राधिकरण की पुष्टि हुई।