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बिज़नेस
दिल्ली हाई कोर्ट ने मान्य ड्राइविंग लाइसेंस पर ‘तकनीकी’ दावा अस्वीकृति पर बीमा कंपनी को डांटा
✍️ The Times of India
🗓 22 जुल. 2026, 11:19 AM
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया कि बीमा कंपनी ड्राइविंग लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड न होने के कारण दावा अस्वीकार नहीं कर सकती, लाइसेंस की वैधता को मान्यता देते हुए।
हाल ही में दिए गए निर्णय में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बीमा कंपनी को डांटा जिसने ड्राइवर के लाइसेंस के स्मार्ट कार्ड न होने के कारण दावा अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैध है और तकनीकी आपत्ति बेबुनियाद है। यह फैसला दर्शाता है कि कानून के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है, न कि केवल तकनीकी उन्नयन पर निर्भर रहना। बीमा कंपनियों को प्रस्तुत लाइसेंस के प्रारूप की परवाह किए बिना वैध दावों को स्वीकार करना चाहिए। यह निर्णय पूरे देश में इसी तरह के विवादों के लिए मिसाल कायम कर सकता है।