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08 अक्टू. 2026•
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 'एगॉनी ऑफ द मोमेंट' लापरवाह ड्राइविंग का बचाव नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा 'एगॉनी ऑफ द मोमेंट' लापरवाह ड्राइविंग का बचाव नहीं

✍️ Verdictum 🗓 08 अक्टू. 2026, 08:17 AM 👁 17
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दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि "एगॉनी ऑफ द मोमेंट" लापरवाह ड्राइविंग के लिए बचाव नहीं है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज एक लापरवाह ड्राइविंग से हुई सड़क दुर्घटना के मामले में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि "एगॉनी ऑफ द मोमेंट" वाक्यांश को सड़क पर लापरवाह व्यवहार के लिए कानूनी बचाव के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि भावनात्मक या परिस्थिति आधारित दावे दुर्घटना के बाद चालक की जिम्मेदारी को माफ नहीं कर सकते। न्यायालय ने ज़ोर दिया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और सड़क नियमों का पालन किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य है।
हालांकि मामले के विशिष्ट विवरण गोपनीय हैं, यह फैसला मोटर चालकों को चेतावनी देता है कि लापरवाही से हुई दुर्घटनाओं पर सख्त न्यायिक जांच होगी। यह निर्णय समान दावों वाले भविष्य के मुकदमों पर भी प्रभाव डालेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारत में सड़क सुरक्षा और जवाबदेही को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है, यह दर्शाता है कि चालक अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दुर्घटना के बाद की कथाओं पर निर्भर नहीं रह सकते।
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