📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
अपराध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार विधायक को मौत के फायरिंग मामले में जेल सजा निलंबित की
✍️ Hindustan Times
🗓 29 जुल. 2026, 03:39 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौत के फायरिंग मामले में शामिल बिहार विधायक पर लगे जेल की सजा को निलंबित कर दिया है, आगे की सुनवाई के लिए प्रतीक्षा में।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बिहार के एक विधायक पर मौत के फायरिंग मामले में लगे जेल की सजा को निलंबित कर दिया। यह निर्णय तब आया जब उस विधायक को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए मृत्यु के मामले में दोषी ठहराया गया था।
न्यायाधीश ने कहा कि अपील के दौरान विधायक को जमानत पर स्वतंत्र रहने दिया जाए। सुनवाई में प्रक्रियागत पहलुओं और निष्पक्ष परीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
इस मामले ने व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त किया, और विधायक की पार्टी ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने आगे की सुनवाई का समय तय किया है ताकि यह तय किया जा सके कि दोषसिद्धि बनी रहेगी या उलट दी जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जेल सजा का निलंबन acquittal के बराबर नहीं है; यह केवल अपील के परिणाम तक विधायक को जेल से बाहर रहने देता है।
न्यायाधीश ने कहा कि अपील के दौरान विधायक को जमानत पर स्वतंत्र रहने दिया जाए। सुनवाई में प्रक्रियागत पहलुओं और निष्पक्ष परीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा हुई।
इस मामले ने व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त किया, और विधायक की पार्टी ने इस फैसले पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने आगे की सुनवाई का समय तय किया है ताकि यह तय किया जा सके कि दोषसिद्धि बनी रहेगी या उलट दी जाएगी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जेल सजा का निलंबन acquittal के बराबर नहीं है; यह केवल अपील के परिणाम तक विधायक को जेल से बाहर रहने देता है।