📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
अपराध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तहिर हुसेन के दण्ड अपील पर पुलिस का जवाब मांगा
✍️ Awaz The Voice
🗓 02 सित. 2026, 09:39 PM
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने तहिर हुसेन की दण्ड अपील के संबंध में पुलिस से जवाब देने का अनुरोध किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तहिर हुसेन की दण्ड अपील के संबंध में पुलिस से विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया है। यह निर्देश तब जारी किया गया जब प्रतिवादी ने अपील दायर की, जो पहले के निर्णय को चुनौती देती है।
तहिर हुसेन, जिनका मामला मीडिया में चर्चा का विषय रहा है, को धोखाधड़ी के आरोपों के तहत दण्डित किया गया था। अपील का उद्देश्य यह दावा करना है कि मुकदमे के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियाँ हुई थीं।
उच्च न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांग कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि दण्ड के आधार पर सभी प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है। पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वे साक्ष्य, गवाह बयान और अन्य संबंधित दस्तावेज़ समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।
पुलिस के जवाब की समय सीमा तय होने के बाद, न्यायालय अपील के गुणों की जांच के लिए सुनवाई तय करेगा। निर्णय से यह तय होगा कि दण्ड बरकरार रहेगा या रद्द किया जाएगा।
तहिर हुसेन, जिनका मामला मीडिया में चर्चा का विषय रहा है, को धोखाधड़ी के आरोपों के तहत दण्डित किया गया था। अपील का उद्देश्य यह दावा करना है कि मुकदमे के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियाँ हुई थीं।
उच्च न्यायालय ने पुलिस से रिपोर्ट मांग कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि दण्ड के आधार पर सभी प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का पालन हुआ है। पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि वे साक्ष्य, गवाह बयान और अन्य संबंधित दस्तावेज़ समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।
पुलिस के जवाब की समय सीमा तय होने के बाद, न्यायालय अपील के गुणों की जांच के लिए सुनवाई तय करेगा। निर्णय से यह तय होगा कि दण्ड बरकरार रहेगा या रद्द किया जाएगा।