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27 सित. 2026•
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दिल्ली एचसी ने कहा: व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह अपराध से मुक्त नहीं
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Avrajyoti Mitra
अपराध

दिल्ली एचसी ने कहा: व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह अपराध से मुक्त नहीं

✍️ Hindustan Times 🗓 27 सित. 2026, 05:03 AM 👁 14
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत कानून के तहत किया गया विवाह आपराधिक अभियोजन से छूट नहीं देता।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि व्यक्तिगत कानून के तहत किया गया विवाह आपराधिक दायित्व से छूट नहीं देता। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विवाह से संबंधित व्यक्तिगत कानून भारतीय दंड संहिता या अन्य आपराधिक नियमों को नहीं बदल सकते। इसलिए, विवाह के पक्षकार किसी भी आपराधिक आरोप में पूरी तरह से उत्तरदायी रहेंगे। यह फैसला यह सिद्ध करता है कि व्यक्तिगत या धार्मिक कानूनों के बावजूद सभी को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न्यायिक सिद्धांत को मजबूत करता है।
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