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दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rajendra Bharti
राजनीति

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की याचिका खारिज की

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 10 जुल. 2026, 06:31 PM 👁 52
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका खारिज कर दी। भारती की याचिका में सजा पर रोक की मांग की गई थी।

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। भारती ने अदालत से सजा से राहत पाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने अब उनकी याचिका खारिज कर दी है, जिससे मामले में आगे की कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त हो गया है। भारती की याचिका खारिज होने के परिणामस्वरूप उनकी कानूनी स्थिति पर असर पड़ने की संभावना है। अदालत के फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून का पालन करना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना आवश्यक है।
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