📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Ten Sports
अपराध
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चहत्रासाल स्टेडियम हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार को जमानत से वंचित किया
✍️ The Indian Express
🗓 12 अग. 2026, 10:39 AM
👁 7
दिल्ली उच्च न्यायालय ने चहत्रासाल स्टेडियम हत्या मामले में पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुशील कुमार को जमानत से वंचित कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चहत्रासाल स्टेडियम हत्या मामले में पूर्व ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत के याचिका को खारिज कर दिया।
यह मामला 2022 में एक कुश्ती कार्यक्रम के दौरान हुई कथित हमले से उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक दर्शक की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस की जांच में कुमार को प्रमुख संदिग्ध के रूप में पहचाना गया और मार्च में उनके निवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया।
न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और अपराधी के भागने के जोखिम को जमानत न देने के कारण बताया। उसने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी का पहले से ही कई आपराधिक मामलों का इतिहास है और जमानत याचिका गिरफ्तारी के बाद ही दायर की गई।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो हत्या के मामलों में जमानत को अस्वीकार करना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए तैयार है।
यह मामला 2022 में एक कुश्ती कार्यक्रम के दौरान हुई कथित हमले से उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एक दर्शक की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस की जांच में कुमार को प्रमुख संदिग्ध के रूप में पहचाना गया और मार्च में उनके निवास पर तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया।
न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और अपराधी के भागने के जोखिम को जमानत न देने के कारण बताया। उसने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी का पहले से ही कई आपराधिक मामलों का इतिहास है और जमानत याचिका गिरफ्तारी के बाद ही दायर की गई।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो हत्या के मामलों में जमानत को अस्वीकार करना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए तैयार है।