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देश
दिल्ली हाईकोर्ट की डिजिटल मीडिया पर टिप्पणी
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 17 जुल. 2026, 06:32 AM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अनियंत्रित डिजिटल मीडिया के लिए नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया युग में, कई लोग प्रशिक्षण और जवाबदेही के बिना खुद को रिपोर्टर बताते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया युग में कई लोग प्रशिक्षण और जवाबदेही के बिना खुद को रिपोर्टर बताकर सनसनीखेज सामग्री बनाते हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि विधायिका को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करना चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी डिजिटल युग में प्रेस की शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है।