🔥 ट्रेंडिंग टेलर स्विफ्ट ने एमटीवी वीएमए में नया र... माद्रिद ने हॉलीवुड के लिए नया रिकॉर्ड... मेडेरा पुलिस ने अधिकारी-सम्बंधित शूटिं... चैम्पेन में किशोर पर गोलीबारी, स्थिति... 29 सितंबर 2026 को तेलंगाना में सोने की... 29 सितंबर 2026 को तेलंगाना में चांदी क...
29 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली हाईकोर्ट की डिजिटल मीडिया पर टिप्पणी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
देश

दिल्ली हाईकोर्ट की डिजिटल मीडिया पर टिप्पणी

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 17 जुल. 2026, 06:32 AM 👁 52
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनियंत्रित डिजिटल मीडिया के लिए नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया युग में, कई लोग प्रशिक्षण और जवाबदेही के बिना खुद को रिपोर्टर बताते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सोशल मीडिया युग में कई लोग प्रशिक्षण और जवाबदेही के बिना खुद को रिपोर्टर बताकर सनसनीखेज सामग्री बनाते हैं। अदालत ने सुझाव दिया कि विधायिका को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करना चाहिए। हाईकोर्ट की टिप्पणी डिजिटल युग में प्रेस की शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देती है।
📲Get App