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देश
दिल्ली हाईकोर्ट: बेटी के पीपीएफ का पैसा गुजारा-भत्ते में नहीं लगा सकते पिता
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 08 अग. 2026, 05:37 PM
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पिता अपनी बेटी के पीपीएफ की रकम का उपयोग पत्नी या बेटी को गुजारा-भत्ता देने के लिए नहीं कर सकते। यह फैसला अदालत के इस मामले में रुख को दर्शाता है कि माता-पिता के दायित्वों के लिए बच्चे की बचत का उपयोग नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया फैसला भारत में परिवार कानून के लिए महत्वपूर्ण परिणाम है। अदालत ने कहा है कि पिता अपनी बेटी के पीपीएफ का उपयोग गुजारा-भत्ते के लिए नहीं कर सकते, इस प्रकार अदालत ने बच्चे की बचत के उपयोग पर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव डालेगा। अदालत का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे की बचत की रक्षा की जानी चाहिए और माता-पिता के दायित्वों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला परिवार कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है और यह कानूनी विशेषज्ञों और सामान्य जनता द्वारा बारीकी से देखा जाएगा।