🔥 ट्रेंडिंग यश, कीरा अवदानी, हुमा कुरेशी के साथ 'ट... उत्तरीकांड में बाढ़‑प्रभावित सड़क पर ग... केर्गंग नदी किनारे बगेश्वर में पंचायत... आज तक ने लॉन्च किया वर्टिकल लाइव टीवी... एमसीडी ने 45 पार्किंग साइट जोड़ने का न... प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के...
08 अग. 2026
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
दिल्ली हाईकोर्ट: बेटी के पीपीएफ का पैसा गुजारा-भत्ते में नहीं लगा सकते पिता
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kamlesh.legalaid
देश

दिल्ली हाईकोर्ट: बेटी के पीपीएफ का पैसा गुजारा-भत्ते में नहीं लगा सकते पिता

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 08 अग. 2026, 05:37 PM 👁 6
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पिता अपनी बेटी के पीपीएफ की रकम का उपयोग पत्नी या बेटी को गुजारा-भत्ता देने के लिए नहीं कर सकते। यह फैसला अदालत के इस मामले में रुख को दर्शाता है कि माता-पिता के दायित्वों के लिए बच्चे की बचत का उपयोग नहीं किया जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट का हालिया फैसला भारत में परिवार कानून के लिए महत्वपूर्ण परिणाम है। अदालत ने कहा है कि पिता अपनी बेटी के पीपीएफ का उपयोग गुजारा-भत्ते के लिए नहीं कर सकते, इस प्रकार अदालत ने बच्चे की बचत के उपयोग पर कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। यह निर्णय भविष्य में इसी तरह के मामलों पर प्रभाव डालेगा। अदालत का निर्णय इस सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे की बचत की रक्षा की जानी चाहिए और माता-पिता के दायित्वों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह फैसला परिवार कानून के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है और यह कानूनी विशेषज्ञों और सामान्य जनता द्वारा बारीकी से देखा जाएगा।
📲Get App