📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Eugene Clutterbuck Impey
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दिल्ली कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 16 सित. 2026, 07:01 PM
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दिल्ली के न्यायालय ने क्षत्रिय करणी सेना द्वारा दायर याचिका के लिए तत्काल सुनवाई को अस्वीकार कर दिया, प्रक्रिया संबंधी कारणों को बताया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को क्षत्रिय करणी सेना द्वारा दायर याचिका की तत्काल सुनवाई के अनुरोध को खारिज कर दिया। इस समुदाय संगठन ने न्यायिक हस्तक्षेप की त्वरित माँग की थी, परंतु न्यायालय ने यह पाया कि याचिका को प्राथमिकता देने के लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका मौजूदा प्रक्रिया नियमों के तहत त्वरित सुनवाई की शर्तें पूरी नहीं करती। इसलिए मामला नियमित कार्यसूची के अनुसार निपटाया जाएगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न्यायपालिका की स्थापित समयसीमा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और क्षत्रिय करणी सेना अभी भी सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से अपना मामला आगे बढ़ा सकती है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिका मौजूदा प्रक्रिया नियमों के तहत त्वरित सुनवाई की शर्तें पूरी नहीं करती। इसलिए मामला नियमित कार्यसूची के अनुसार निपटाया जाएगा।
कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला न्यायपालिका की स्थापित समयसीमा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है और क्षत्रिय करणी सेना अभी भी सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से अपना मामला आगे बढ़ा सकती है।