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दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाद अहमद सिद्दीकी को अभिरक्षा अवकाश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Napoleon Sarony
अपराध

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाद अहमद सिद्दीकी को अभिरक्षा अवकाश दिया

✍️ Amar Ujala · Delhi 🗓 16 जुल. 2026, 11:12 AM 👁 49
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी को तीन दिन का अभिरक्षा अवकाश दिया है, जिससे वे अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जवाद अहमद सिद्दीकी को तीन दिन का अभिरक्षा अवकाश देने का फैसला इस मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है। अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी सिद्दीकी अब अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। न्यायालय का यह आदेश एक मानवतावादी गतिविधि के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सिद्दीकी को अपने परिवार के साथ कठिन समय में रहने की अनुमति दी गई है। सिद्दीकी के खिलाफ मामला अभी भी जारी है, और न्यायालय के फैसले से उनकी दोषी या निर्दोषता का कोई संकेत नहीं मिलता है। अल फलाह ट्रस्ट मामले की जांच कुछ समय से चल रही है, जिसमें अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट धन शोधन गतिविधियों में शामिल था।
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