📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Pulakit Singh
राजनीति
दिल्ली में उमर खालिद व शरजील इमाम ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 05 नव. 2026, 06:16 PM
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उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 सितंबर 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
उमर खालिद और शरजील इमाम ने गुरुवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के माध्यम से 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला उलटने की मांग की। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देती है और फैसले के कार्यान्वयन पर रोक की मांग करती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़ी एक मामले में दोनो कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कुछ सजा और प्रतिबंध को बरकरार रखा था। खालिद‑इमाम का तर्क है कि न्यायालय ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और साक्ष्य की गलत व्याख्या की है।
सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लाकर वे हाईकोर्ट के निष्कर्षों की व्यापक न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। अब न्यायालय यह तय करेगा कि याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं, तथा स्वीकार होने पर सुनवाई की तिथियां निर्धारित की जाएंगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़े ऐसे मामलों में चुनौती देना असामान्य नहीं है, और इस फैसले का प्रभाव देश भर में समान मामलों के निपटारे पर पड़ सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़ी एक मामले में दोनो कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कुछ सजा और प्रतिबंध को बरकरार रखा था। खालिद‑इमाम का तर्क है कि न्यायालय ने प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों और साक्ष्य की गलत व्याख्या की है।
सर्वोच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लाकर वे हाईकोर्ट के निष्कर्षों की व्यापक न्यायिक समीक्षा चाहते हैं। अब न्यायालय यह तय करेगा कि याचिका को स्वीकार किया जाए या नहीं, तथा स्वीकार होने पर सुनवाई की तिथियां निर्धारित की जाएंगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जुड़े ऐसे मामलों में चुनौती देना असामान्य नहीं है, और इस फैसले का प्रभाव देश भर में समान मामलों के निपटारे पर पड़ सकता है।