📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Augustus Binu/ www.dreamsparrow.net/ facebook
स्थानीय
कोर्ट ने वायनाड बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा तेज़ करने का निर्देश दिया
✍️ India Today
🗓 10 जुल. 2026, 07:01 PM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वायनाड जिले में हालिया बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा भुगतान तेज़ करने का निर्देश दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जारी किए गए निर्णय में राज्य सरकार को वायनाड बाढ़ से प्रभावित परिवारों को मुआवजा भुगतान तेज़ करने का निर्देश दिया।
12 मार्च को वायनाड के पश्चिमी ढलानों पर आए इस बाढ़ में कम से कम 20 लोगों की जान गई और दर्जनों परिवारों के घर बर्बाद हो गए। पीड़ित परिवार महीनों से वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे हैं।
न्यायालय के आदेश में सरकार से सभी प्रशासनिक बाधाओं को हटाकर 30 दिनों के भीतर मुआवजा पहुँचाने का आग्रह किया गया, ताकि प्रभावित समुदायों की आजीविका और पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सकें।
12 मार्च को वायनाड के पश्चिमी ढलानों पर आए इस बाढ़ में कम से कम 20 लोगों की जान गई और दर्जनों परिवारों के घर बर्बाद हो गए। पीड़ित परिवार महीनों से वित्तीय सहायता का इंतजार कर रहे हैं।
न्यायालय के आदेश में सरकार से सभी प्रशासनिक बाधाओं को हटाकर 30 दिनों के भीतर मुआवजा पहुँचाने का आग्रह किया गया, ताकि प्रभावित समुदायों की आजीविका और पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सकें।