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अधिकार‑प्राप्ति के लिए विशेष याचिका और मार्ग का उल्लेख अनिवार्य, कोर्ट का नया आदेश
✍️ livelaw.in
🗓 20 सित. 2026, 02:34 AM
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एक हालिया फैसले में कहा गया कि अधिग्रहित अधिकार के लिए विशेष याचिका और मार्ग का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है, अन्यथा दावा अस्वीकार होगा।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहित अधिकार (इज़मेंट) का दावा करने वाले को याचिका में अधिकार का विस्तृत उल्लेख और उस मार्ग का सटीक विवरण देना अनिवार्य है। सामान्य या अस्पष्ट रूप से अधिकार का उल्लेख करने को अब मान्य नहीं माना जाएगा। यह निर्णय संपत्ति कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे ऐसे दावों को ठोस प्रमाणों के साथ सिद्ध करना आवश्यक हो गया है। वकीलों को सलाह दी गई है कि याचिकाओं में मार्ग का स्पष्ट वर्णन शामिल किया जाए, ताकि दावे को खारिज होने से बचाया जा सके। इस फैसले का उद्देश्य देश भर में इज़मेंट विवादों में स्पष्टता और पूर्वानुमानिता लाना है।