📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bollywood Hungama
अपराध
संटेक सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अजय सहगल की जमानत खारिज
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 19 अग. 2026, 02:37 AM
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मोहाली अदालत ने संटेक सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अजय सहगल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
मोहाली ट्रायल कोर्ट ने अजय सहगल द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिन्हें संटेक सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनाया गया है। न्यायाधीश ने यह कहा कि रक्षा पक्ष द्वारा प्रस्तुत कारण बरी नहीं हैं, इसलिए सहगल को आगे की सुनवाई तक जमानत नहीं दी गई और वह हिरासत में रहेगा।
जांच एजेंसियों ने बताया कि संटेक सिटी परियोजना के माध्यम से धन को धुंधला करने का एक जाल बनाया गया था, जिसमें कई व्यक्तियों का शामिल होना माना जा रहा है। इस जांच के चलते अदालत ने आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लेने का संकेत दिया है।
सहगल की कानूनी टीम ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार करेंगे। सुनवाई में मामले के अन्य विवरण या अतिरिक्त आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया।
जांच एजेंसियों ने बताया कि संटेक सिटी परियोजना के माध्यम से धन को धुंधला करने का एक जाल बनाया गया था, जिसमें कई व्यक्तियों का शामिल होना माना जा रहा है। इस जांच के चलते अदालत ने आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लेने का संकेत दिया है।
सहगल की कानूनी टीम ने कहा है कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार करेंगे। सुनवाई में मामले के अन्य विवरण या अतिरिक्त आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया।