📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
अपराध
कोर्ट ने ट्रामाडोल केस में संदीप यादव को बरी किया, पुलिस की कहानी पर उठे सवाल
✍️ Amar Ujala · Mohali
🗓 19 अग. 2026, 02:37 AM
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पंजाब के कोर्ट ने ट्रामाडोल कैप्सूल मामले में संदीप यादव को बरी किया और पुलिस की कहानी पर संदेह जताया।
मोहाली के ट्रायल कोर्ट ने संदीप यादव को ट्रामाडोल कैप्सूल से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया। रक्षा पक्ष ने अभियोजन की कहानी में असंगतियों को उजागर किया, जिससे न्यायालय ने गहराई से जाँच की।
सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस रिपोर्ट की पड़ताल की और पाया कि कई महत्वपूर्ण बयानों में प्रस्तुत साक्ष्य से मेल नहीं है। इस कारण कोर्ट ने पुलिस की कहानी की विश्वसनीयता पर औपचारिक सवाल उठाए।
बरी होने का फैसला यह दर्शाता है कि नशे के मामलों में दोषी ठहराने से पहले स्पष्ट और पुष्ट साक्ष्य की आवश्यकता है। यद्यपि यादव को रिहा किया गया, लेकिन अधिकारियों को जाँच में उजागर हुई प्रक्रियात्मक खामियों को सुधारने की संभावना है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य में भविष्य के मादक पदार्थ मामलों में साक्ष्य मानकों को कड़ा करने की दिशा में एक मिसाल स्थापित कर सकता है।
सुनवाई के दौरान जज ने पुलिस रिपोर्ट की पड़ताल की और पाया कि कई महत्वपूर्ण बयानों में प्रस्तुत साक्ष्य से मेल नहीं है। इस कारण कोर्ट ने पुलिस की कहानी की विश्वसनीयता पर औपचारिक सवाल उठाए।
बरी होने का फैसला यह दर्शाता है कि नशे के मामलों में दोषी ठहराने से पहले स्पष्ट और पुष्ट साक्ष्य की आवश्यकता है। यद्यपि यादव को रिहा किया गया, लेकिन अधिकारियों को जाँच में उजागर हुई प्रक्रियात्मक खामियों को सुधारने की संभावना है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय राज्य में भविष्य के मादक पदार्थ मामलों में साक्ष्य मानकों को कड़ा करने की दिशा में एक मिसाल स्थापित कर सकता है।