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Consumer commission mein shikayat
झारखंड के एक यात्री की ट्रेन करीब 9 घंटे यानी 528 मिनट लेट पहुंची, जिसके बाद उन्होंने रेलवे के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत की। संजय कुमार ने ₹4.50 लाख मुआवजे की मांग की थी। सरायकेला-खरसावां जिला कंज्यूमर कमीशन ने रेलवे की दलीलें खारिज करते हुए ₹30,000 मुआवजा और ₹5,000 मुकदमा खर्च देने का आदेश दिया है। रेलवे को 45 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा।