📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Supreme Court of India
देश
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म‑6 को मंजूरी नहीं दी
✍️ Live Law
🗓 05 अक्टू. 2026, 03:36 PM
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भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित फॉर्म‑6 को अभी तक स्वीकृति नहीं दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हाल ही में मीडिया को संबोधित कर फॉर्म‑6 के संशोधित संस्करण की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दस्तावेज़ को अभी तक औपचारिक रूप से मंजूरी नहीं दी है, जबकि इस बारे में कई अफवाहें चल रही थीं।
फॉर्म‑6 न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त एक औपचारिक प्रपत्र है, जिसका संशोधन वकीलों और मुकदमेबाजों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई की यह टिप्पणी दर्शाती है कि इस प्रपत्र में कोई भी परिवर्तन अभी लंबित है और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है।
यह स्पष्टिकरण कई याचिकाओं के बीच आया है, जिनमें संशोधित संस्करण के प्रयोग पर दिशा‑निर्देश मांगे गए थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिलती, मौजूदा फॉर्म‑6 ही संबंधित कार्यवाही को नियंत्रित करता रहेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सीजेआई का यह बयान निचली अदालतों और प्रैक्टिशनरों के बीच चल रहे बहसों को प्रभावित कर सकता है, जो इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
फॉर्म‑6 न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रयुक्त एक औपचारिक प्रपत्र है, जिसका संशोधन वकीलों और मुकदमेबाजों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सीजेआई की यह टिप्पणी दर्शाती है कि इस प्रपत्र में कोई भी परिवर्तन अभी लंबित है और उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है।
यह स्पष्टिकरण कई याचिकाओं के बीच आया है, जिनमें संशोधित संस्करण के प्रयोग पर दिशा‑निर्देश मांगे गए थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधिकारिक स्वीकृति नहीं मिलती, मौजूदा फॉर्म‑6 ही संबंधित कार्यवाही को नियंत्रित करता रहेगा।
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