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सीजेआई ने पुलिस कार्रवाई के याचिकाओं की तात्कालिक सुनवाई से इंकार किया, वीडियो सबूतों को स्वीकार नहीं किया
✍️ Hindustan Times
🗓 23 जुल. 2026, 06:04 AM
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मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के आरोपों वाली याचिकाओं की तात्कालिक सुनवाई से इंकार कर दिया, भले ही वकील ने वीडियो सबूत पेश करने का प्रस्ताव दिया।
मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के आरोपों वाली याचिकाओं की तात्कालिक सुनवाई से इंकार कर दिया। वकील ने वीडियो सबूत पेश किए, परंतु सीजेआई ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और तात्कालिक सुनवाई के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मामला सामान्य न्यायालय कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ेगा, और तत्काल राहत नहीं दी जाएगी।